वेतन भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारियों एवं श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में मासिक वेतन का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। श्रम विभाग के अधिकारी श्री अनिल मलगाया ने बताया कि अधिनियम के अनुसार जिन प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में 1000 से कम कर्मचारी अथवा श्रमिक नियोजित हैं, वहां कार्यरत कर्मचारियों का मासिक वेतन आगामी माह की 7 तारीख के पूर्व भुगतान किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिन प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों में 1000 या उससे अधिक कर्मचारी अथवा श्रमिक नियोजित हैं, वहां कर्मचारियों का मासिक वेतन आगामी माह की 10 तारीख के पूर्व भुगतान किया जाना है। उन्होंने संबंधित प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों से निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए कर्मचारियों एवं श्रमिकों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
