श्रम
आउटसोर्स कर्मचारियों को हर हाल में 7 तक करें भुगतान
जिला श्रम पदाधिकारी संध्या सिंह ने कहा है कि सभी कार्यालय प्रमुख उनके अधीन कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम कानूनों के अनुरूप न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी, बोनस तथा अन्य लाभ अनिवार्य रूप से दें। आउटसोर्स कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक मानदेय का हर हाल में भुगतान कराएं।







